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    नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court) की सत्र अदालत ने शनिवार को ‘बुली बाई’ ऐप मामले (Bulli Bai App case) में आरोपी विशाल सुधीर कुमार झा (Vishal Sudhir Kumar Jha) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

     अदालत ने जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर हैं क्योंकि यह एक विशेष समुदाय की महिलाओं की गरिमा और शील पर सीधा हमला है।

    इससे पहले, मुंबई पुलिस ने गुरुवार को ‘बुली बाई’ मामले में ओडिशा के झारसुगुड़ा से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर पुलिस ने आज ब्रजराजनगर पुलिस सीमा के तहत लामतीबहल इलाके के 28 वर्षीय एमबीए ग्रेजुएट नीरज सिंह को हिरासत ने लिए है। वह कथित तौर पर मुख्य आरोपी के साथ ऐप की योजना बनाने में शामिल था जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था।

    बता दें कि,अब तक पुलिस ने मामले में नीरज सिंह के साथ कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस श्वेता सिंह, विशाल झा, नीरज बिश्नोई और को गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि, बुल्ली बाई ऐप को गिटहब ओपन प्लेटफॉर्म में डाला गया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें लगाकर उनकी नीलामी की जाती थी।