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    अकोला. नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एस.जे. शर्मा के न्यायालय ने दो आरोपियों को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में नाबालिग लड़ी 9 अक्टूबर 2021 को स्कूल जा रही थी इस बीच गांव के सभागृह के सामने आरोपी अक्षय उमाले व मनीष गोपनारायण ने उसे रोका और आई लव यू कहा तथा उसने यह किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी दी. जिससे पातुर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ पोक्सों की धारा के अंतर्गत पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

    घटना की जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. सरकारी पक्ष की ओर से पांच लोगों की गवाही ली गई. आरोपी अक्षय उमाले व मनीष गोपनारायण को सरकारी पक्ष की गवाही को स्वीकार कर सजा सुनाई गई. अतिरिक्त सरकारी वकील एड.दीपक गोटे ने काम संभाला. मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक हर्ष रत्नपारखी ने की.

    न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 341 सह धारा 34 के तहत दोषी पाए जाने से एक माह का कारावास, धारा 354 सह धारा 34 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास और 1 हजार रू. जुर्माने की सजा, यह जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास, धारा 509 के तहत एक माह की सादे कारावास की सजा और 500 रू. जुर्माना तथा पोक्सो कानून के अंतर्गत तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.