गौवंश तस्करी पर लगे प्रतिबंध, निवासी उपजिलाधिकारी डा. व्यवहारे के आदेश

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अमरावती. गौवंश तस्करी व गौवंश हत्या रोकने के लिए गौवंश हत्या प्रतिबंधक कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. पशु क्रूरता अधिनियम को प्रभावी रुप से कार्यान्वयन करने के लिए शहर व ग्रामीणस्तर पर दलों का गठन करने के निर्देश निवासी उपजिलाधिकारी नितिन व्यवहारे ने दिए. इस कानून के बारे में जनजागृति करने के लिए 15 से 30 जनवरी तक एक पखवाड़ा चलाया जाएगे. इसके लिए विभिन्न अभियान चलाने के निर्देश दिया.

मवेशी की हत्या रोकने सचेत रहे यंत्रणा

मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय जिला स्तरीय पशु क्रूरता प्रतिबंधक समिति की बैठक ली गई. जिसमें समिति के अशासकीय सदस्य नंदकिशोर गांधी, महेश देवले, चंद्रशेखर कडू, डा.सुनील सूर्यवंशी, अभिषेक मुर्के, विजय शर्मा, अजीत जोशी, सुरेखा पांडे, पशु संवर्धन के उपायुक्त डा.मोहन गोहोत्रे, जिला पशुपालन अधिकारी विजय रहाटे, पशुपालन अधिकारी राधेश्याम बहादुरे, मनपा के उपायुक्त डा. सचिन बोंद्रे, उप वन संरक्षक प्रा.ज्ञा.डंबाले, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राज बागरी, सहायक सूचना अधिकारी विजय राउत, पुलिस निरीक्षक तपन कोल्हे उपस्थित थे.

पशु क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है. इसके लिए शहर और गांव स्तर पर अलग-अलग टीमें बनाई जानी चाहिए. इस कानून का उल्लंघन ना हो इसके लिए इन टीमों को समयबद्ध तरीके से जांच करने व सुनिश्चित कर कार्रवाई करने आवश्यक है. मवेशियों की हत्या रोकने के लिए संबंधित यंत्रणा ने सचेत होकर काम करना चाहिए.

पहचान के लिए आधारकार्ड अनिवार्य

शहरी और ग्रामीण पशुओं की खरीदी-बिक्री के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है. प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों को एक पत्र भी जारी किया है. जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए ऐसा डा.व्यवहारे ने कहा.जानवरों के परिवहन के लिए शहरी भाग में मनपा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में  पशु संवर्धन विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है, पशु मालिकों में ऐसी जनजागृति करना जरुरी है. जिसके लिए संबंधित विभागों ने संपर्क नंबरों को घोषित करने चाहिए.

राज्य सीमा पर स्वतंत्र चेकपोस्ट निर्माण करें

मध्यप्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्रों से जिले में पशु वध के लिए आ रहे हैं ऐसी कई शिकायतें मिल रही है. इसीलिए पुलिस विभाग ने सीमा पर एक चेकपोस्ट स्थापित कर मवेशी तस्करी की जांच कर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए. वहीं पशुपालन और गौशाला के अधिकारियों से तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए. पशु क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आवश्यक कार्रवाई ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए है. महाराष्ट्र गौवंश अधिनियम और पशु परिवहन अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें.

पशु क्रूरता प्रतिबंधक अधिनियम के अनुसार अधिक से अधिक कार्रवाई करने से प्रतिबंध लगेगा ऐसा मत सदस्यों ने व्यक्त किया. जिले में डॉग ब्रीडिंग सेंटर, बर्ड ब्रीडिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य है. जिले के सभी ब्रिडिंग केंद्रों का पंजीकरण संबंधित यंत्रणा द्वारा तुरंत किया जाना चाहिए. जिनके व्दारा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं इस पर नियमित जांच करने का निर्णय लिया गया.