अमरावती. अमरावती के दवा विक्रेता उमेश कोल्हे प्रकरण में हत्या एक आरोपी ने दोषमुक्ति की अर्जी विशेष एनआईए न्यायालय न्यायाधीश ने इस में दी हैं. मामले में अभियोजन पक्ष को आगामी 15 मार्च तक जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है.
आरोपी अब्दुल शेख ने जांच में भेद भाव होने का आरोप किया है. उसने अर्जी में कहा कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता पर यूएपीए के कडे प्रावधानों के अंदर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.
जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवक्ता के विरूध्द देश में भावनाएं भडकाने के कारण फटकार लगाई थी. 54 वर्षीय उमेश कोल्हे की 21 जून 2022 को कथित रूप से नुपूर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के कारण हत्या की गई.