औरंगाबाद महानगरपालिका का अवैध केबल हटाने का अभियान युद्धस्तर पर जारी, दो दिन में 44 हजार मीटर तार निकाले गए

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    औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायायल (Bombay High Court) के औरंगाबाद खंडपीठ (Aurangabad Bench) ने हाल ही में महानगरपालिका प्रशासन को सख्त आदेश देते हुए शहर के बिजली के खंभों (Electric Poles) पर डालें  गए ओवरहेड केबल (Cables) तत्काल निकालने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पे महानगरपालिका प्रशासन ने कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी के मार्गदर्शन में तत्काल अमलीजामा पहनते हुए मंगलवार से केबल हटाने की कार्यवाही शुरू की। गत दो दिन में महानगरपालिका प्रशासन ने शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में अवैध केबल हटाने की कार्रवाई करते हुए 44 हजार मीटर केबल निकाल फेंके। 

    इस कार्रवाई के प्रमुख और महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त रविन्द्र निकम ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर तत्काल कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए थे। उस आदेश के तहत जोन क्र. 1, 4 और 7 के वार्ड प्रमुख के मार्गदर्शन में अतिक्रमण विभाग, बिजली विभाग और वार्ड अधिकारी के दलों ने कार्रवाई करते हुए बिजली खंभों पर फैले हुए 20 हजार 620 मीटर केबल हटाए। यह कार्रवाई शहर के टाउन हॉल रोड, महानगरपालिका मुख्यालय के निकट, घाटी रोड, नेहरु भवन रोड, बुरहानी स्कूल रोड, वीआईपी रोड, किलेअर्क, एमजीएम रोड, टाउन सेंटर, हॉटल रामगिरी रोड, कैनाट प्लेस, जालना रोड परिसर में की गई थी। 

    निकाली गई 23 हजार 370 मीटर अनाधिकृत केबल

    उधर, महानगरपालिका प्रशासन ने फिर एक बार जोन क्र. 1,4,7 में अवैध केबल हटाने की कार्रवाई करते हुए दिन भर में 23 हजार 370 मीटर इस तरह गत दो दिन में करीब 44 हजार मीटर अनाधिकृत केबल हटाया। महानगरपालिका प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई सलीम अली सरोवर से जैसवाल हॉल, हडको कॉर्नर, जटवाडा रोड, उद्धवराव पाटिल चौक से अण्णाभाउ साठे चौक, सेवन हिल से सुतगिरणी चौक, शहानुर मियां दर्गाह रोड टू सुतगिरणी चौक, गजानन मंदिर से पुंडलीकनगर रोड, गोकुल स्वीट से शिवाजी नगर, घासमंडी, मंजुरपुरा, शहागंज, जुना बाजार से भडकल गेट आदि क्षेत्र में की गई।