
- उम्मीदवार सातवीं पास होना आवश्यक
पालांदुर. लोगों से सीधे सरपंच का चुनाव करने का निर्णय लेते समय तत्कालीन सरकार ने सातवीं पास उम्मीदवार को पास करना अनिवार्य कर दिया था. अब चूंकि चुनाव निर्वाचन विभाग ने ग्राम पंचायत चुनावों में ग्रापं सदस्य बनने के लिए सातवीं पास होना अनिवार्य कर दिया है. अब अंगूठा बहादुर को ग्रापं से निष्कासित कर दिया जाएगा. चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ष 1995 के बाद पैदा हुए उम्मीदवार तब तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जब तक कि वे सातवी तक शिक्षित नहीं होंगे.
निरक्षरता का लाभ उठा रहे थे लाभ
ग्रापं चुनावों की चर्चा जोरों पर है और अब फॉर्म भरने का लगभग समय आ गया है. नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं. और उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं. पूर्व में, ग्राम पंचायत चुनावों में, अशिक्षित पुरुष व महिला सदस्यों को भरा जाता था, इसलिए यह ज्ञात नहीं था कि ग्रापं का कामकाज क्या रहता है. गांव के विकास के बारे में पत्राचार एक शिक्षित गांव के नेता की मदद से किया जाता था. यही नहीं, शिक्षित सरपंच, अधिकारी, कर्मचारी व गांव के नेता के निरक्षरता का लाभ उठा रहे थे.
अब पैनल प्रमुख अधिक परेशानी में
स्थानीय निकाय चुनावों का एक अलग राजनीतिक महत्व है. ग्राम स्तर पर, हमारे समूह में शक्ति होनी चाहिए. इसलिए बाद के सभी चुनावों में बहुमत हासिल करना सुविधाजनक था. इसके लिए ग्राम स्तर के साथ तहसील व जिले के नेताओं को सक्रिय देखा जाता है. 3 वर्ष पहले, राज्य सरकार ने लोगों से सीधे सरपंच चुनाव कराने का फैसला किया था. उस समय सरपंच पद के लिए कम से कम सातवीं पास होना अनिवार्य था. उसके बाद, प्रत्यक्ष सरपंच चुनाव रद्द कर दिया गया. अब निर्वाचित सदस्यों में से सरपंच चुना जाएगा. सरपंच पद का आरक्षण चुनाव के बाद हटाया जाएगा न कि चुनाव से पहले. दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने 1 जनवरी, 1995 के बाद पैदा हुए सदस्यों के लिए सरपंच पद के लिए सातवीं पास की स्थिति को बनाए रखा है, जिसके कारण अब पैनल प्रमुख और भी अधिक परेशानी में है. पसंदीदा व सातवीं पास उम्मीदवारों को खोजने के लिए भीड़ शुरू हो गई है. अब निर्वाचन विभाग ने ग्रापं सदस्य बनने के लिए सातवीं पास होना अनिवार्य कर दिया है.
1 जनवरी 1995 के बाद का जन्म आवश्यक
1 जनवरी 1995 के बाद पैदा हुए उम्मीदवारों के लिए लागू किया गया है. 1995 से पहले पैदा हुए लोग शर्तों के अधीन नहीं है. जैसा कि सदस्यों पर सातवीं पास शर्त लगाई गई है जिसके कारण अशिक्षित उम्मीदवारों को निष्कासित कर दिया जाएगा. सातवीं पास की शर्त लागू होने के कारण अब एक शिक्षित ग्राम पंचायत होगी.