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  • प्रमुख जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का फैसला

भंडारा. प्रमुख जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.जी.अस्मर ने तीसरी कक्षा की 7 वर्षीय छात्रा से बलात्कार करने का आरोप साबित होने पर एक युवक को उम्र कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना सुनाया.जुर्माना की राशि का भुगतान न करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जुर्माना राशि आर्थिक सहायता के रूप में पीडिता को देने के निर्देश भी उन्होंने अपने आदेश में दिए.यह फैसला 5 अगस्त को सुनाया गया है. 

आरोपी भंडारा के कस्तुरबा गांधी वॉर्ड निवासी निखिलेश सनी सयाम (24)है.फिर्यादी 55 वर्षीय व्यक्ति है. उसकी पत्नी अलग रहती थी.इसलिए घर में वह और उसकी नाबालिग बेटी ही रहते थे. वह मजदूरी कर अपना और बेटी का पेट भरता था. 3 मार्च 2019 को शाम के समय वह काम से जल्दी घर लौटा.उसे आरोपी शराब पीकर अपने घर में सोया हुआ दिखाई दिया.

इस पर उसने अपनी बेटी को डाट लगा दी. 7 मार्च 2019 को शाम 8.30 बजे वह काम से लौटा तो उसकी बेटी ने बताया कि आरोपी निखिलेश ने उसे अकेला देखकर दोपहर में जबरदस्ती कर ली है.फिर्यादी ने इस घटना की भंडारा पुलिस थाने में शिकायत कर दी.

पुलिस ने भादंवि की धारा 376(अ)(ब),377,323, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून,बच्चों के लैंगिक अपराध से सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया. इस मामले की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी रीना जनबंधु को सौंपी गई.उन्होंने आरोपी को अरेस्ट किया और उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाकर मामला न्यायालय को सुनवाई के लिए सौंप दिया.

इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.जी.अस्मर ने आरोपी निखिलेश सयाम को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना सुनाया.इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील दुर्गा तलमले ने काम किया.