Aurangabad vs Chhatrapati Sambhaji Nagar

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छत्रपति संभाजी नगर: केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि नाम बदलने को लेकर अंतिम फैसला आने तक सरकारी दस्तावेजों पर औरंगाबाद का नाम नहीं बदला जाए। 

बता दें कि याचिकाकर्ता ने दो शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं, हाई कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए शिकायत की कि शहर के डाकघरों, राजस्व, स्थानीय पुलिस और अदालतों में संभाजीनगर का खुले तौर पर उल्लेख और उपयोग किया गया है।

साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम-बहुल डिवीजनों में नाम तत्काल बदलने के लिए एक अभियान चलाया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए नाम बदलने को लेकर अंतिम फैसला आने तक सरकारी दस्तावेजों पर औरंगाबाद का नाम नहीं बदलने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई होने तक सरकारी दस्तावेजों पर नाम नहीं बदले जाएं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसे तुरंत रोका जाए। कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम बदलने के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 7 जून तक के लिए स्थगित कर दी।