Big relief to Narayan Rane and his son Nitesh, court granted anticipatory bail
File Photo:ANI

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    मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) और उनके बेटे नितेश राणे (BJP MLA Nitesh Rane) को कोर्ट (Court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नारायण राणे और नितेश को अग्रिम ज़मानत दे दी है। मुंबई की मालवानी पुलिस (Malwani Police) ने नारायण राणे और उनके बेटे नितेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

    दरअसल दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिवंगत दिशा सालियान (Disha Salian) के परिवार के सदस्यों को कथित रूप से बदनाम करने के मामले में नारायण राणे और नितेश राणे को मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। इस मामले में नारायण राणे और नितेश का पुलिस ने बयान भी दर्ज किया था। 

    बता दें कि, सत्र न्यायालय ने दिशा सलियन की मौत के संबंध में एक पीसी के संबंध में दर्ज एक मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और नितेश राणे को अग्रिम जमानत दी। जमानत 15,000 रुपये के मुचलके पर और गवाहों/जांच के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर दी गई थी। 

    रिपोर्ट्स के अनुसार, दिशा की मां वासंती सालियान की शिकायत के बाद नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ शनिवार को मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की थी। नारायण राणे ने आरोप लगाया था कि, दिशा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और इसके बाद उसकी हत्या की गई थी। हालांकि, मंत्री के आरोपों को दिशा के माता-पिता ने खारिज कर दिया था।