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खामगांव. बालिका के मौत को जिम्मेदार ठहरे ऑटो चालक को प्रथम वर्ग कोर्ट क्र 2 न्यायदंडाधिकारी ओंकार साने ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए भांदवी की धारा 279 में दो माह की कैद व 1,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई. चिंचपुर यहां के राजु डिडोलकर, उनकी पत्नी डिडोलकर एवं साढ़े तीन साल की बेटी चंचल डिडोलकर यह तीनों एमएच 28 एच 5643 ऑटो से 13 अप्रैल 2018 को सफर कर रहे थे.

इस समय ऑटो चालक ने ऑटो तेज गति व लापरवाही से चलाकर कुछ दुपहिया सवारों को ओवरटेक किया. पश्चात अनियंत्रित हुए ऑटो सामने जाकर पलटी हुआ. जिसमें चिंचपुर यहां का डिडोलकर परिवार गंभीर रूप से घायल हुआ था. इस समय ऑटो चालक ने ओवरटेक किए दुपहियों में से श्रीधर देशमुख निवासी चिंचपुर इस दुपहिया सवार ने स्थानीय लोगो की मदद से ऑटो सीधा किया व घायलों को बाहर निकाला, तीनों घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डाक्टर ने जांच कर बालिका को मृत घोषित किया था. तो घायलो को अकोला रेफर किया था.

हादसे होने के बाद ऑटो चालक घटनास्थल से भाग गया था, इस बीच इस मामले में चिंचपुर यहां के श्रीधर देशमुख ने वाहन क्रमांक एमएच 28 एच 5643 के चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, शिकायत पर से पुलिस ने उपरोक्त ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जांच पूरी होने के बाद दोषारोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया. जांच में सोहेल अहमद (23) निवासी लाखनवाडा यह होने का साबित होने से उसके खिलाफ दोषारोपत्र पेश किया गया.

अभियोग पक्ष व्दारा कुल सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए, सरकारी अभियोक्ता अजय इंगले का युक्तिवाद एवं गवाहों के बायन सही मानते हुए न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग कोर्ट क्र 2 के न्या. ओंकार साने ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए भांदवी के धारा 279 में दो माह की साधी कैद एवं 1,000 रु. जुर्माना, धारा 304 अ में दो साल साधी कैद व 3,000 रुपए जुर्माना, धारा 337 में एक माह साधी कैद व 500 रु. जुर्माने की की सजा सुनाई.