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    खामगांव. घर की नोंद करने के लिए 3 हजार रू. की रिश्वत लेने वाले पटवारी को स्थानीय विशेष सत्र न्यायालय ने एक साल कैद एवं 15 हजार रू. जुर्माने की सजा सुनाई. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शेगांव तहसील के तिंत्रव निवासी चिंतामण हिंगणे ने शेगांव भाग 2 में 16 मार्च 2016 में घर खरीदा था.

    जिसका पंजीकरण करने के लिए शेगांव भाग 2 के पटवारी सुनील ठोंबरे (45) निवासी शेगांव की ओर आवेदन किया था. लेकिन ठोंबरे ने घर की नोंद, फेरफार एवं 7/12 की नोंद करने के लिए उससे 3 हजार रू. की मांग की थी. इसकी शिकायत चिंतामण हिंगणे ने रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण विभाग, अकोला की ओर की थी.

    इस शिकायत पर से एसीबी के दस्ते ने जाल बिछाकर पटवारी सुनील ठोंबरे को शेगांव स्थित पटवारी कार्यालय में हिंगणे से 3 हजार रू. की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकडा था तथा शेगांव शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस प्रकरण की जांच एसीबी अकोला दस्ते के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मंगेश मोहोड ने की. जांच पूरी करने के बाद उक्त मामला खामगांव के विशेष सत्र न्यायालय में दर्ज किया था.

    इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय की न्यायाधीश प्रज्ञा काले के न्यायालय में हुई. जिसमें चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इन बयानों को गाह्य मानते हुए न्यायालय ने आरोपी सुनील ठोंबरे को दोषी पाकर धारा 7 के अंतर्गत एक साल की कैद एवं 5 हजार रू. जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त कैद, तथा धारा 13 में एक साल की कैद एवं 10 हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो माह की कैद की सजा सुनाई. सरकार पक्ष की ओर से सरकारी वकील प्रशांत लाहुडकर ने काम देखा, तो पुलिस विभाग व्दारा बुलढाना एसीबी के नापुकां सुनील राउत एवं रवि दलवी ने सहयोग किया.