रेन वाटर हार्वेस्टींग पर मनपा की नई योजना, इमारत के स्लैप की नापी पर बढा प्रोत्साहन अनुदान

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    • रेन वाटर हार्वेस्टींग उपाय नही करने पर वसुलेंगे 20 हजार जुर्माना 

    चंद्रपुर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंध में महानगरपालिका ने नई योजना तय की है. इसके तहत इमारत के स्लैप के आकार अनुसार अधिक का अनुदान दिया जानेवाला है. साथ ही बोअरवेलधारक, कुआवाले मकान, अपार्टमेंट को रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है. जिन इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नही की हो उनसे 20 हजार रूपए का जुर्माना वसुला जायेगा यह राशी मालमत्ता कर का बकाया के तौर पर वसुला जायेगा.

    महानगपालिका की नई निति अनुसार 1 हजार चौ. फिट तक के इमारत क्षेत्र को 5 हजार, 1001 से 2000 चौ. फिट क्षेत्र को 7000 रूपए तो 2001 से आगे के चौ. फिट क्षेत्र को 10000 रूपए प्रोत्साहन पर अनुदान तथा आगे के 3 वर्ष तक 2 प्रश मालमत्ता टैक्स में छुट मनपा की ओर से दी जायेगी.

    शहर के सभी बोअरवेलधारक, कुआं रहनेवाले मकान, अपार्टमेंट को रेनवाटर हार्वेस्टींग करना अनिवार्य है. ऐसे इमारतों को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम नही किए हुव पाए जाने पर जुर्मानात्मक कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में इमारतधारकों को भ्रमणध्वनी, एसएमएस, व्हॉइस मॅसेज द्वारा सुचित किया जा रहा है. कार्रवाई को टालने के लिए आगामी 15 दिनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करने का आवाहन पालिका प्रशासन की ओर से किया है. 

    रेन वॉटर हार्वेस्टींग उपक्रम में ईको प्रो, रक्षण धरणी मातीचे, रोटरी क्लब आदि विविध संस्थांद्वारा बडे पैमाने पर सहयोग मिला रहा है. विविध स्तर के इच्छुक व्यक्ति से सहभाग दर्शाया जा रहा है.