अवैध वनोपज की ढुलाई; ट्रक जब्त, ट्रक चालक पर मामला दर्ज

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    • वाहन में था 5 लाख से अधिक का माल

    बल्लारपुर. बल्लारशाह वनपरिक्षेत्र अंतर्गत वनउपज जांच नाका बामणी में 26 नवंबर को आर.एस. टिंबर्स बालाघाट (म.प्र.) से साग चिरान भरकर आ रहे वाहन का ट्रान्सपोर्टिंग लायसन्स और वाहन के साग चिरान की जांच की गई तो ट्रान्सपोर्टिंग परवाना एवं साग चिरान माल पर ट्रान्सपोर्टिंग के लिए आवश्यक पासिंग हैमर का निशान अंकित नहीं पाया गया. इसलिए वनविभाग ने अवैध रूप से वन उपज की ढुलाई का मामला दर्ज कर माल समेत ट्रक जब्त किया है.

    आर.एस. टिंबर्स, बालाघाट (मप्र)के लकडा व्यापार अभिकर्ता पियुष केशवलाल पटेल के माध्यम से कांता टिंबर्स मियापुर हैद्राबाद में साग चिरान 283 नग 7.189 घमी जिसकी कीमत 5 लाख  4 हजार  373 है लिया जा रहा था. हैमर का निशान अंकित ना होने से साग चिरान माल सहित वाहन एवं वाहन चालक तेलंगाना के निजामाबाद निवासी शेख मसूद शेख ख्वाजामिया के खिलाफ अवैघ साग चिरान ट्रान्सपोर्टिंग वनकानून  के तहत भारतीय वन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध का मामला दर्ज किया गया.

    इस मामले की जांच के लिए मध्य चांदा वनविभाग के उपवनसंरक्षक अरविंद मुंढे के मार्गदर्शन में जांच दल गठित कर जांच दल बालाघाट (मप्र) में जाकर आर.एस. टिंबर्स बालाघाट की सम्पूर्ण परिसर की जांच कर स्टॉक रिकार्ड सहित सम्पूर्ण कागजातों की, शासकीय परवाने की जांच कर जांच रिपोर्ट तैयार कर यह रिपोर्ट  विभागीय वनाधिकारी बालाघाट (सामान्य) मध्यप्रदेश को आगे की कार्रवाई के लिए सौपी गई है. 

    उक्त कार्यवाही बल्लारशाह के वनपरिक्षेत्र अधिकारी संतोष थिपे के नेतृत्व में जांच दल में वनक्षेत्र सहायक बल्लारशाह नरेश भोवरे, क्षेत्र सहायक कलमना भगीरथ पुरी, वनरक्षक विशाल मंत्रीवार, राकेश शिवनकर ने की. 

    आगे की जांच मध्य चांदा वनविभाग के उनवनसंक्षक अरविंद मुंढे, सहायक वनसंरक्षक श्रीकांत पवार के मार्गदर्शन में वनपरिक्षेत्र अधिकारी संतोष थिपे कर रहे है.