Big relief to Narayan Rane and his son Nitesh, court granted anticipatory bail
File Photo:ANI

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    मुंबई. बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिवंगत दिशा सालियान (Disha Salian) के परिवार के सदस्यों को कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे (MLA Nitesh Rane) के खिलाफ मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने FIR दर्ज कर ली है। यह जानकारी रविवार को खुद मुंबई पुलिस ने दी है।

    नारायण राणे ने लगाए आरोप

    दिशा की माँ वासंती सालियान की शिकायत के बाद नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ शनिवार को मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की। नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि दिशा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और इसके बाद उसकी हत्या की गई थी। हालांकि, मंत्री के आरोप को दिशा के माता-पिता ने खारिज कर दिया था।

    विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज

    नारायण राणे और नितेश राणे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। जिसमें 211 (चोट लगाने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप), 500 (मानहानि की सजा), 506-II (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 67 शामिल हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

    दिशा के माता-पिता ने की थी महिला आयोग से कार्रवाई की मांग

    दिशा के माता-पिता ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएसडब्ल्यूसी) से संपर्क किया था। इस दौरान उन्होंने नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानहानीकारक जानकारी देने के लिए कार्रवाई करने की मांगी की थी। उन्होंने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि राणे ने दिशा की मौत के संबंध में कई मानहानिकारक दावे किए थे।

    सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करें: महिला आयोग

    इससे पहले, MSCW ने कहा कि उसने पुलिस से दिशा सलियन की मौत के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था और इस संबंध में नारायण राणे और नितेश दोनों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी।

    दिशा का नहीं हुआ था बलात्कार और खून

    MSCW की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कहा कि मालवानी पुलिस (मुंबई में) ने आयोग को बताया था कि दिशा सालियान  की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था और वह गर्भवती नहीं थी। साथ ही चाकणकर ने दिशा के माता-पिता को जान का खतरा होने का हवाला देते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी।

    वहीं, पुलिस अधिकारी ने बताया कि एमएसडब्ल्यूसी ने शुक्रवार को मालवानी पुलिस को पत्र लिखकर नारायण राणे, नितेश और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

    दिशा ने इमारत से कूदकर दी थी जान

    गौरतलब है कि 28 वर्षीय दिशा सालियान ने 8 जून, 2020 को उपनगरीय मलाड में एक ऊंची इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जबकि, इसके छह दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत (34) उपनगरीय बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में लटके पाए गए थे।