मुंबई: समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अदालत से बड़ी राहत मिली है। मुंबई सत्र न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, वाजे को जमानत मिल गई हो, लेकिन अन्य मामलों के वजह से वह जेल से रिहा नहीं होंगे। ईडी ने अदालत में वाज़े को जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। बता दें कि, वाज़े की जमानत याचिका पर 15 नवंबर को सुनवाई पूरी हुई थी, हालांकि अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था जो की आज सुनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सचिन वाज़े के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आज अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस आरएन रोकडे ने साफ कहा कि, आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, ऐसे में उस पर PMLA का सेक्शन 45 नहीं लगाया जा सकता है। यही नहीं न्यायधीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि, इसी मामले में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भी पहले जमानत दी गई है, उनकी भी इस मामले में वो भूमिका थी जो वाजे की रही, ऐसे में इन्हें भी बेल दी जा सकती है।
ED Money Laundering case | A sessions court granted bail to Mumbai’s former cop Sachin Waze. However, despite being granted bail, Waze will remain in jail as he is in judicial custody in other cases.
— ANI (@ANI) November 18, 2022
वहीं, सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए वकील ने सचिन वाज़े को जमानत देने से मन करते हुए कहा कि, PMLA कोर्ट ने ही पहले भी सचिन वाजे की जमानत याचिका को खारिज किया था और अभी भी स्थिति में कोई बडा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कोर्ट केंद्रीय एजेंसी के इस तर्क से सहमत नहीं नजर आए और कोर्ट ने कहा कि, कई फर्क देखने को मिल गए हैं।
अदलात ने बताया कि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि उन लोगों को जमानत दी जा सकती है जिन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इन्हीं तर्कों के आधार पर कोर्ट ने सचिन वाजे को जमानत दे दी है, अनिल देशमुख के बेटे को भी इस मामले में राहत दी गई है।
उल्लेखनीय है कि, सचिन वाज़े को वसूली मामले में जमानत मिल गई है। उन पर आरोप था कि, राज्य के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली की थी। यह पैसे बार और होटल मालिकों से लिए जाते थे। तब इस काम में वाज़े ने एक सक्रिय भूमिका निभाई थी।