Rahul Narvekar
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (फाइल फोटो)

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मुंबई: अभी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) ने सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) समेत 16 विधायकों के अपात्रता के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू ही की थी। अब सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें स्पीकर राहुल नार्वेकर ( Rahul Narvekar) को राकां की याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। शरद पवार गुट ने दल-बदल विरोधी कानून के आधार पर अजीत पवार समेत 8 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। 

Supreme Court and Rahul Narvekar

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने राकां की याचिका को शिवसेना मामले के साथ शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का फैसला किया। ऐसे में अब ठाकरे गुट के साथ- साथ शरद पवार गुट की याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने स्पीकर को सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया है।

शिवसेना-राकां मामले को एक साथ सूचीबद्ध करेंगे

सीजेआई ने कहा कि हमने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अपात्रता पर फैसला लेने के लिए एक टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करने के लिए कहा था। अब अगले शुक्रवार को शिवसेना और राकां मामले को एक साथ सूचीबद्ध करेंगे। शरद पवार गुट की तरफ से यह याचिका प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दायर की है। हालांकि अजीत गुट की ओर से उनके सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि ये अयोग्यता याचिकाएं सितंबर में ही दायर (एनसीपी) के की गई और याचिकाकर्ता ने जल्द ही शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह एक तरह से शरद पवार गुट जल्दबाजी है। जयंत पाटिल का आरोप है कि स्पीकर अजीत पवार गुट के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला लेने में देरी कर रहे हैं।