Supreme Court and Rahul Narvekar

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मुंबई/नई दिल्ली: अभी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों के अपात्रता (Disqualification) के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू ही की थी अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। जिसमें स्पीकर राहुल नार्वेकर को राकां की याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। 
 
शरद पवार गुट ने दल-बदल विरोधी कानून के आधार पर अजित पवार समेत 8 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट  के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने राकां की याचिका को शिवसेना मामले के साथ शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का फैसला किया। ऐसे में अब ठाकरे गुट के साथ – साथ शरद पवार गुट की याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 
 
 
 इससे पहले शीर्ष अदालत ने स्पीकर को सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता पर जल्द  फैसला करने का निर्देश दिया है। सीजेआई ने कहा कि हमने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अपात्रता पर फैसला लेने के लिए एक टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करने के लिए कहा था। अब अगले शुक्रवार को शिवसेना और राकां मामले को एक साथ सूचीबद्ध करेंगे। 
 

शरद पवार गुट की तरफ से यह याचिका प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दायर की है। हालांकि अजित गुट की ओर से उनके सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि ये अयोग्यता याचिकाएं सितंबर में ही दायर की गईं और याचिकाकर्ता ने जल्द ही शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह एक तरह से जल्दबाजी है। जयंत पाटिल का आरोप है कि स्पीकर  अजित पवार गुट के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला लेने में देरी कर रहे हैं।