जलगांव: राज्य की उपराजधानी नागपुर (Nagpur) में चल रहे विधिमंडल के शीतकालीन सत्र में पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य एकनाथ खड़से (Eknath Khadse ) ने मुक्ताईनगर तहसील (Muktainagar Tehsil) में खनिजों के अवैध खनन (Illegal Mining) और अवैध रेत परिवहन के बारे में सवाल उठाया है। एकनाथ खड़से की ओर से उठाए गए सवाल का राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जवाब दिया।
पाटिल ने खड़से को जवाब देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने लंबित जनहित याचिका के मामले में इस वर्ष के अंत तक गांव की भूमि पर अनधिकृत निर्माण को खाली करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का आदेश दिया है। नीति के तहत संरक्षित अतिक्रमणों को हटाकर शेष अतिक्रमणों को हटाना सरकार की भूमिका है। वर्तमान में मामला लंबित है और उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर, 2022 के आदेश के तहत अगले आदेश तक बेदखली की कार्यवाही को निलंबित कर दिया है। खड़से ने मुक्ताई नगर तहसील में अवैध खनिज खनन और रेत खनन के बारे में सवाल उठाया और मुक्ताईनगर तहसीलदार सातोड शिवार में खनन के दौरान एक जेसीबी और एक डंपर की जब्त करने के मामले में क्या कार्रवाई की गई, ऐसा सवाल पूछा।
नवंबर में 12 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई : मंत्री पाटिल
जवाब पाटिल ने कहा कि मुक्ताईनगर तहसील के जोनल अधिकारियों को निवारक उपाय करने के लिए अधिसूचित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनिजों और रेत का अवैध खनन और परिवहन पर रोक लग सके और इस यातायात को रोकने के लिए, जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से सतर्कता टीम, राजस्व परिवहन और पुलिस की एक संयुक्त टीम को रेत उत्खनन स्थल पर भेजा गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि मुक्ताईनगर तहसील में एक अप्रैल 2022 से समय-समय पर कार्रवाई की गई है। नवंबर माह तक 12 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करके 32 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है और संबंधितों के खिलाफ 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।