जलगांव महानगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए शहर से अवैध होर्डिंग्स हटाए

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जलगांव : महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. विद्या गायकवाड (Municipal Commissioner Dr. Vidya Gaikwad) के आदेश पर शनिवार 1 अप्रैल को शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए अनधिकृत बैनर/होर्डिंग निकालने की विशेष मोहीम चलाई गई। इसके लिए शाखा अभियंता और महानगरपालिका के वसुली विभाग के कर्मचारियों की 7 टीमें बनाकर कार्रवाई करते हुए शहर से कुल 554 अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर/बैनर निकाल कर महानगरपालिका में जब्त कर लिए गए। प्रशासन ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 

महानगरपालिका कमिश्नर के आदेश पर उपायुक्त गणेश चाटे, शहर अभियंता सोनगिरे के नेतृत्व में शाखा अभियंता योगेश वाणी, प्रकाश पाटील, अमृतकर, मनोज वडनेरे, जितेंद्र रंधे, विजय मराठे, आर. टी. पाटील और कार्यकारी अधीक्षक गौरव सपकाळे की 7 टीमों ने पूरे शहर में घूम कर अवैध रूप से लगाए गए बैनर निकाल कर जब्त कर लिए। इस कार्रवाई में कुल 552 बैनर जब्त किए गए हैं। महानगरपालिका प्रशासन ने शहर में बिना अनुमति के होल्डिंग्स और वैधता खत्म होने के बाद भी लगाए जाने वाले होल्डिंग्स धारकों के खिलाफ खड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की थी जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।  महानगरपालिका क्षेत्र में देखा गया है कि कई नागरिकों और व्यवसायियों ने बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग) लगा रखे हैं। 

अधिनियम 1995 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी

इसी तरह जिन होर्डिंग धारकों/होर्डिंग धारकों ने मनपा से होर्डिंग लगाने की अनुमति ली है लेकिन समय पूरा हो जाने के बाद भी होर्डिंग नहीं निकाली जाती है तो जब्त के बाद होर्डिंग लगाने वाले पर कानूनी कार्रवाई करके उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। उन के खिलाफ महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1995 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। 

उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी

महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. विद्या गायकवाड ने विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग) लगाने वाले नागरिकों और पेशेवरों से अपील किया है कि नियमों का पालन करे और जलगांव महानगरपालिका क्षेत्र में यदि किसी ने बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग लगाये हों और जिन लोगों ने विज्ञापन अनुमति की मांग की संख्या से अधिक विज्ञापन बोर्ड लगाये हों, वे अपने बोर्डों को तत्काल हटाने की व्यवस्था करें। अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।