मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल किया है। 100 करोड़ रुपए की कथित घूसखोरी के मामले में यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे (Sachin Vaze) को सरकारी गवाह बनाया गया है।
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने एक दिन पहले ही बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वझे को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। अनिल देशमुख सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में वझे ने सरकारी गवाह बनने के लिए याचिका दायर की थी।
7 जून को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश
सचिन वझे को 7 जून को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी एक कार से विस्फोटक बरामद होने की जांच के सिलसिले में एनआईए ने वझे को गिरफ्तार किया था। वझे न्यायिक हिरासत में है।
100 करोड़ की वसूली का आरोप
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वझे को मुंबई में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का जिम्मा सौंपा था। ईडी के बाद सीबीआई ने देशमुख को गिरफ्तार किया था। उन्हें पिछले साल 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। देशमुख न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।