मुंबई: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला (IPS officer Rashmi Shukla) की मुसीबत कम नहीं हो रही है। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया (Another FIR Registered) है। कुछ दिनों पहले उनके खिलाफ पुणे पुलिस (Pune Police) ने एफआईआर (FIR) दर्ज किया था।
कुलाबा पुलिस ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 और टेलीग्राफिक एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि जब रश्मि एसआईडी प्रमुख थी तभी उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अवैध रूप से कुछ नेताओं के फोन की टैपिंग करने के मामले में करवाई थी। इन आरोपों की जांच करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पहले पुणे पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
पुणे पुलिस कमिश्नर के कार्यकाल के कार्यकाल के दौरान रश्मि ने 2015 और 2019 के बीच कुछ राजनेताओं के फोन की कथित अवैध टैपिंग करवाई थी। पुणे पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। रश्मि ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें मामले में ‘झूठा फंसाया जा रहा है’ और वह ‘राजनीति वेंडेटा’ की शिकार थी।
हाईकोर्ट से मिली राहत
रश्मि की याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ 25 मार्च तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। शुक्ला फिलहाल हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) दक्षिण क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं।