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मुंबई: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने दुकानदारों (Traders) को चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले के मुताबिक दुकानों पर मराठी भाषा में साइन बोर्ड (Marathi sign board) लगाएं, नहीं तो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की नज़र आप पर है। मनसे की पुरानी मांग है कि दुकानों के बोर्ड के नाम अंग्रेजी या हिंदी के साथ मराठी भाषा के बड़े अक्षरों में होने चाहिए। 
 
इस पर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए। इसके बाद राज्य सरकार ने भी ऐसा आदेश जारी किया। हालांकि इस आदेश को कुछ व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश पारित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता व्यापारियों से ही सवाल किए हैं कि आप मराठी भाषा में बोर्ड क्यों नहीं लगा सकते। 
 
 
कर्नाटक में भी ऐसा ही नियम है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दशहरा-दिवाली से पहले मराठी भाषा के बोर्ड लगाने का समय आ गया है। कोर्ट ने व्यापारियों से कहा कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो क्या मराठी भाषा में बोर्ड लगाने के फायदे नहीं जानते। नए बोर्ड आपके व्यवसाय के विकास का हिस्सा हो सकते हैं। अगर हम आपको इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट भेजेंगे तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। 

किसी के झांसे में न आएं
राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में हर दुकान और प्रतिष्ठान पर मराठी भाषा में एक साइन बोर्ड होना चाहिए। इसे देखना अब नगर निगम प्रशासन और कुछ हद तक पुलिस प्रशासन का काम है। दुकानदार किसी झांसे में न आएं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। आदेश न मानने पर यहां की सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन यह मत भूलो कि मेरे महाराष्ट्र के सैनिक भी आपको देख रहे हैं।