मुंबई: महाराष्ट्र विधान मंडल के नागपुर (Nagpur) में होने शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े शक्ति कानून (Shakti Law) को पेश किया जाएगा। इस बात की घोषणा राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल (Minister Dilip Walse Patil) ने की है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सरकार यह कानून जल्द लाना चाहती है।
गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि इस कानून को विधान मंडल के सत्र में पेश कर इसे तुरंत मंजूर किए जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) का प्रावधान हैं। इसके अलावा इस कानून में डीएनए यूनिट की भी बड़ी भूमिका होगी। पाटिल, नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
वानखेड़े की जांच का सवाल नहीं
गृहमंत्री पाटिल ने कहा कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की जांच के आदेश देने का राज्य सरकार से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वानखेड़े,केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। पाटिल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर जो आरोप लगाए हैं। उस बारे में कोई सबूत नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वे मलिक से जानकारी लेने के बाद ही कोई फैसला लेंगे।