नागपुर. क्राइम ब्रांच द्वारा गांजे के साथ धरे गए 2 आरोपियों को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पीवाय लाड़ेकर ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. 15 मई 2016 को क्राइम ब्रांच की टीम ने टेका नाका परिसर में जाल बिछाकर पंचवटीनगर निवासी शेख मोहम्मद शेख नबी (39) और मीठा नीम दरगाह के सामने स्थित झोपड़पट्टी में रहने वाले विश्वनाथ हीरालाल यादव (48) को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. उनसे मोबाइल, दुपहिया वाहन और नकदी भी जब्त की गई थी.
दोनों के खिलाफ पांचपावली थाने में एनपीडीएस एक्ट की धारा 20 व 21 के तहत मामला दर्ज किया गया. हेड कांस्टेबल दत्ता बागुल ने प्रकरण की जांच कर आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील पंकज तपासे आरोप सिध्द करने में कामयाब हुए. न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई. बतौर पैरवी अधिकारी एएसआई राजेंद्र बघेल और हेड कांस्टेबल देवेंद्र ने कामकाज संभाला.