Sontu Jain
ठग क्रिकेट बुकी अनंत उर्फ सोंटू जैन

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नागपुर. गेमिंग एप्लिकेशन के जरिए जुआरियों को चूना लगाने वाले ठग सट्टेबाज गोंदिया निवासी अनंत उर्फ सोंटू नवरतन जैन द्वारा हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. 6 माह पूर्व हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया था. अब फिर एक बार जमानत के लिए अर्जी दायर की गई है जिस पर सुनवाई के दौरान सोंटू की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर ने कहा कि सट्टेबाजी एप अवैध नहीं है. याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को कोई जानबूझकर खेलने के लिए प्रेरित नहीं किया.

ऑनलाइन गेमिंग एप में हेराफेरी का आरोप एक और शख्स पर है जो ऑनलाइन सट्टेबाजी एप चलाता है. याचिकाकर्ता न तो सट्टेबाजी एप का मालिक है और न ही ऑनलाइन सट्टेबाजी एप का प्रबंधन करता है. अदालत को बताया गया कि आरोप पत्र पहले ही दायर किए जा चुके हैं. आरोप पत्र में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि सट्टेबाजी एप में हेरफेर किया गया था. दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत प्रदान की.

सरेंडर करें पासपोर्ट

सुनवाई के दौरान जमानत का कड़ा विरोध करते हुए सरकारी पक्ष की ओर से बताया गया कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत दी गई तो वह देश से भाग जाएगा. इस पर अदालत ने आदेश में कहा कि मामले के कुछ आरोपी फरार होने तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए याचिकाकर्ता को गिरफ्त में रखने का कोई औचित्य नहीं है. इस बिना पर जमानत याचिका खारिज नहीं की जा सकती है जिसके बाद अदालत ने निचली अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने तथा पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान की. हर माह की पहली तारीख और 15 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में हाजिरी लगाने तथा इसी तरह के अन्य आरोपों से संबंध नहीं रखने की भी शर्त रखी है. यदि शर्तों का उल्लंखन किया गया तो जमानत खारिज करने के लिए अर्जी दायर करने की स्वतंत्रता अभियोजन पक्ष को दी. 

दुबई में बैठकर चलाता था रैकेट

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सोंटू जैन को गिरफ्तार किया था. पुलिस हिरासत में रहते हुए उसके द्वारा कोई भी जानकारी उजागर नहीं की जा रही थी. इसके विपरीत मामले को उलझाने का प्रयास होता रहा. यही कारण है कि पुलिस की ओर से उसकी जमानत का विरोध किया गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में कई बड़ी मछलियां शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है. चूंकि पूरा रैकेट दुबई में बैठकर चलाया जा रहा था, अत: अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इसका असर हो सकता है. ऐसे में मुख्य अभियुक्त हिरासत में रहने पर बारीकी से पूछताछ कर इसकी तह तक जाया  जा सकेगा.

उल्लेखनीय है कि करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के बाद संबंधित व्यापारियों की ओर से पुलिस आयुक्त से शिकायत की गई थी जिसके बाद पुलिस ने गोंदिया स्थित सोंटू के आवास पर छापामारी कर 16.90 करोड़ रुपये नकद, 14 किलो सोना और 294 किलो चांदी जब्त की थी.