Representative Picture
Representative Picture

  • स्टेशन पर पकड़ा था 1.10 लाख का माल

Loading

नागपुर. अभी तक रेलवे में दर्ज हुए अपराधों में आरोपियों के दोषी साबित होने और कोर्ट द्वारा सजा देने का क्रम शुरू हो गया है. लोहमार्ग पुलिस द्वारा वर्ष 2016 में दर्ज नागपुर स्टेशन पर गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी दोषी साबित हुआ. सौंसर, जिला छिंदवाड़ा (मप्र) निवासी पीरशहा सलीम शहा को गांजा तस्करी का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी.

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, 6 अक्टूबर 2016 को प्लटेफार्म नं. 1 पर महानंदा दूध स्टाल के पास एएसआई प्रभाकर वाडेकर को पीरशहा संदिग्धावस्था में नजर आया. उसके पास 2 बैग थे. बैग की जांच करने पर उनमें 10.944 किग्रा गांजा मिला. शहा को गिरफ्तार कर 1,10,440 रुपये का गांजा जब्त किया गया. पूछताछ में उसने बताया कि वह मूलत: सौंसर का रहने वाला है लेकिन सिटी में कावरापेठ परिसर में रहता है. अपने फायदे के लिए वह स्वयं गांजे की तस्करी करता है. रंगेहाथ पकड़े जाने पर जीआरपी ने उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही शुरू की.

एएसआई वाडेकर ने एपीआई मदने के साथ मिलकर जांच की और 3 जनवरी 2017 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की. सरकारी वकील दीपाली गनगनेकर की मजबूत दलीलों और जीआरपी द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पीरशहा पर लगाए गए आरोपों को सही पाया और दोषी करार दिया. जीआरपी की ओर से एसपी एम. राजकुमार और पीआई मनीषा काशिद के मार्गदर्शन में एपीआई मदने, एएसआई वाडेकर, राजेन्द्र बघेल, तोडासे, गावंडे, कनोजिया, संजय कंगाले, गायधने ने कार्यवाही पूरी की.