Nagpur District Court

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    नागपुर. जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एमएस आजमी की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में शामिल 2 आरोपियों को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषियों के नाम कमलेश नारायण दुबे (23) व शेखर चंद्रशेखर दुबे (32) है. दोनों सूरजनगर भांडेवाड़ी निवासी है. हत्या का मामला 2017 का है.

    19 सितंबर 2017 के दरमियान कमलेश और शेखर मिलकर नंदनवन परिसर के सुपर हाइजेनिक कंपनी के पास बिड़गांव रोड की तरफ जाने वाले डंपिंग यार्ड में कचरे की गाड़ी को को खाली करने के लिए आए हुए थे. उसी दौरान उनका मृतक सूरजनगर निवासी सुमित सुभाष काम्बले (24) के साथ उनका झगड़ा हो गया. गुस्से में आकर शेखर ने सुमित पर चाकू से कई वार कर दिये. गंभीर रूप से जख्मी सुमित जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद कमलेश ने अपनी कचरा गाड़ी उस पर चढ़ाकर उसके कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

    राहुल ताराचंद देशमुख (19) की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच के बाद कमलेश और शेखर को गिरफ्तार किया. जांच अधिकारी एएसआई गोपाल वलवी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस द्वारा पेश के किये गये सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

    पुलिस की ओर से एएसआई संजय यादव, हवलदार प्रमोद यावले व महिला पुलिस सिपाही वसुधा उईके कोर्ट में पेश हुए. फरियादी की ओर से सरकारी अधिवक्ता पंकज तपासे और बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट चेतन ठाकुर और दीक्षित ने पैरवी की.