MCOCA

    Loading

    नागपुर. जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एपी कुलकर्णी की कोर्ट ने गैंगस्टर आबू खान के भाई और मकोका एक्ट के तहत आरोपी जाकिर खान समेत 4 को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि चारों आरोपियों को नागपुर महानगर पालिका के सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना होगा. जमानत पर छूटे आरोपियों में जाकिर के अलावा नसीम खान उर्फ छोटू, अब्दुल सत्तार अब्दुल सुभान और परवेज उर्फ भुरू मेहताब मिर्जा शामिल हैं.

    बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट दीपेश मेहता और एडवोकेट अवनी मेहता ने कोर्ट को बताया कि आबू खान पर मकोका की कार्रवाई के बाद उसके भाई जाकिर को भी डीसीपी राजमाने की टीम ने 18 अप्रैल और नसीम को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. यह मामला सक्करदरा थाने में दर्ज किया गया था. उनके समेत बाकी 2 आरोपियों पर भी मकोका एक्ट लगाया गया.

    डीसीपी राजमाने के बाद डीसीपी नुरूल हसन ने कार्यवाही को आगे बढ़ाया. हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपियों के पास से जो सामान जब्त किया गया है, वे मकोका एक्ट लगाने के लिए अपूर्ण हैं. कोर्ट ने यह दलील स्वीकार की और जाकिर समेत चारों आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विजय कोल्हे ने पैरवी की.