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नागपुर. वाठोड़ा थानाक्षेत्र में तहसील कार्यालय के मंडल अधिकारी को ड्यूटी के दौरान काम से रोकने और जाने से मारने वाले रेत तस्कर और उसकी गैंग पर शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शुक्रवार को मकोका के आदेश जारी किये. मामले में पहले ही 2 आरोपी गिरफ्तार हैं जिनके नाम खरबी निवासी अशरफ खान एलाई खान (29) और बाबा फरीद नगर निवासी जावेद खान हमीद खान (32) है. जबकि करीब 5 से 6 आरोपियों की तलाश जारी है.

जानकारी के अनुसार अशरफ और जावेद ने अपने 5 से 6 साथियों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचा और मंडल अधिकारी अनिल बबनराव ब्रम्हे (53) को उसे खिलाफ कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी. इस दौरान आरोपियों ने उन्हें काम करने से भी रोका. धमकाने बाद सभी आरोपी बिना नंबर प्लेट की कारों में वहां से चले गये. ब्रम्हे की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी काम बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अशरफ और जावेद को गिरफ्तार कर लिया. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले

पुलिस को जांच में पता चला कि अशरफ, जावेद और उसकी गैंग पर पहले भी रेत तस्करी के मामले दर्ज हो चुके हैं. ऐसे में आरोपियों के खिलाफ रेत तस्करी के साथ सरकारी अधिकारी को जाने से मारने की धमकी देने समेत सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप और पुराने क्रिमिनल रिकार्ड के साथ पूरी रिपोर्ट सीपी अमितेश कुमार के समक्ष पेश की गई. साथ ही आरोपियों और उनकी गैंग पर मकोका लगाने की अनुशंसा की गई. सीपी अमितेश कुमार ने रिपोर्ट की जांच के बाद आरोपियों पर मकोका के तहत धारायें बढ़ाने का आदेश दिया. यह कार्रवाई डीसीपी सागर के मार्गदर्शन में पीआई चव्हाण और उनकी टीम ने पूरी की.