Rashmi Barve

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नागपुर. रामटेक लोकसभा सीट से महाआघाड़ी की अधिकृत उम्मीदवार कांग्रेस की रश्मि बर्वे की कास्ट वैलिडिटी रद्द किये जाने से वे उम्मीदवारी से वंचित हो गई हैं. उनकी जगह पार्टी ने उनके पति श्याम बर्वे को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है. दरअसल, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग की जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने उनके प्रमाणपत्र को अवैध करार दिया तो उसके आधार पर चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया है. इस नाटकीय घटनाक्रम के तत्काल बाद बर्वे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की तुरंत सुनवाई का निवेदन दिया था लेकिन हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए 1 अप्रैल को सुनवाई का समय दिया.

जानकारी के अनुसार, चूंकि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च को दोपहर 3 बजे तक ही है इसलिए बर्वे की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की है. उन्होंने सुको से निवेदन किया है कि हाई कोर्ट को तत्काल ही सुनवाई का निर्देश दें. जानकारी के अनुसार सुको में याचिका दायर हो गई है. सुको का क्या निर्णय या निर्देश आता है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

जांच समिति के निर्णय के खिलाफ याचिका
पता चला है कि याचिका जाति प्रमाणपत्र जांच-पड़ताल समिति के उस निर्णय के खिलाफ दायर की गई है जिसमें समिति ने उनके जाति प्रमाणपत्र को अवैध करार दे दिया. बर्वे ने एक दिन पूर्व आरोप लगाया कि राजनीतिक साजिश कर उन्हें चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. जब वे जिला परिषद का चुनाव लड़ीं व जिप अध्यक्ष के पद पर रहीं तब उनकी कास्ट वैलिडिटी पर शिकायतकर्ता ने आक्षेप क्यों नहीं लिया.

जब विरोधियों ने देखा कि वह लोस चुनाव में भारी पड़ने वाली हैं तब यह साजिश रची गई. अब जब तक अदालत का रुख स्पष्ट नहीं होता उनकी उम्मीदवारी पर कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन उनके पति श्याम बर्वे अधिकृत उम्मीदवार के रूप में मैदान में जरूर नजर आएंगे. 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी है और उसके बाद उम्मीदवारों की सूची फाइनल होगी और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का वितरण भी होगा.