Policeman hit couple with vehicle, case registered

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नासिक: नासिक महानगरपालिका प्रशासन (Nashik Municipal Administration) जहां देश भर के स्वच्छ शहरों की शीर्ष 10 की सूची में शामिल होने का सपना देख रही है, वहीं शहर अवैध होर्डिंग्स (Illegal Hoardings) से भरा पड़ा है, इसलिए महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (Dr. Chandrakant Pulkundwar) ने अवैध बोर्ड और बैनर (Illegal Banners) लगाने वाले ‘पोस्टर ब्वॉइज’ के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे इस संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट कमिश्नर को दें।

आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के आसन्न चुनावों ने शहर में राजनीतिक माहौल को गर्म करना शुरू कर दिया है। वहीं, इन चुनावों में दिलचस्पी रखने वालों में मानों पोस्टर-बैनरों के जरिए ‘चमकने’ की होड़ मच गई हो। तख्तियां और बैनर लगाने के लिए महानगरपालिका की सशुल्क अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बहरहाल, ये ‘पोस्टर ब्वाइज’ अवैध रूप से बोर्ड और बैनर लगाकर न केवल महानगरपालिका के राजस्व का चूना लगा रहे हैं, बल्कि शहर को ठगने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

हर सोमवार को रिपोर्ट देने के निर्देश

इस संबंध में महानगरपालिका कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं कि शहर के किसी भी हिस्से में अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और झंडे न लगाए जाएं। महानगरपालिका कमिश्नर ने कहा कि विभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में घूमें और अवैध, बिना लाइसेंस के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज करें। इस संबंध में नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी अतिक्रमण विभाग की उपायुक्त करुणा डहाले को सौंपी गई है। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभागीय अधिकारी प्रत्येक सोमवार को महानगरपालिका कमिश्नर को लिखित प्रतिवेदन दें कि उनके विभाग में कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है और कितने अपराध दर्ज हुए हैं।

अनुमति देते समय इस बात की करें जांच 

अवैध, बिना लाइसेंस वाले होर्डिंग्स पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि होर्डिंग्स की अनुमति दी गई है या नहीं, इसके मालिकाना हक और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। कमिश्नर ने कहा कि महानगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी किसी भी नागरिक से अभद्र भाषा में बात न करें। उन्होंने कहा कि अनुमति देते समय इस बात की जांच की जाए कि बोर्ड उसी आकार का है, जिसके लिए अनुमति दी गई है या नहीं।