Notice
Representational Photo

    Loading

    नासिक : महानगरपालिका (Municipal Corporation) सीमा क्षेत्र के अस्पतालों (Hospitals) को साल में दो बार फायर ऑडिट (Fire Audit) करना अनिवार्य है। इसके बावजूद शहर के 401 अस्पतालों ने फायर ऑडिट न करने की बात सामने आई है। ऐसे अस्पतालों का 1 मार्च से बिजली (Electricity) और जलापूर्ति (Water Supply) खंडित करने का निर्णय महानगरपालिका प्रशासन ने लिया है। फायर ऑडिट न करने वाले अस्पतालों में नासिक पूर्व, नासिक पश्चिम, सिडको, नासिकरोड विभाग, सातपुर विभाग और पंचवटी विभाग के अस्पताल शामिल है। 

    कोरोना महामारी के दौरान निजी और सरकारी अस्पतालों में आगजनी की घटना सामने आई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों को फायर ऑडिट करना अनिवार्य किया। महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक और जीवसंरक्षक उपाय योजना अधिनियम 2006 और नियम 2009 यह 6 दिसंबर 2008 के अनुसार प्रत्येक 6 महीने अर्थात जनवरी और जुलाई महीने में अग्नी प्रतिबंधक सुरक्षा व्यवस्था सुस्थिति में होने का प्रमाणपत्र (फायर ऑडिट) प्राप्त करना अनिवार्य किया गया हैं। 

    फायर ऑडिट नहीं करने वाले अस्पतालों को नोटिस जारी 

    महानगरपालिका सीमा में 10 फरवरी तक फायर ऑडिट करना अनिवार्य किया गया है। महानगरपालिका के दमकल विभाग ने सूचना देने के बावजूद 401 अस्पतालों ने फायर ऑडिट नहीं किया। 15 फरवरी तक 647 अस्पतालों में से चुनिंदा अस्पतालों ने फायर ऑडिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। फायर ऑडिट अनिवार्य होने से जिन अस्पतालों ने फायर ऑडिट नहीं किया उन अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जल्द से जल्द फायर ऑडिट न करने पर जलापूर्ति और बिजली आपूर्ति खंडित करने की चेतावनी दी है। साथ ही पुलिस विभाग संबंधित अस्पताल की इमारतों को सील करेंगा। जरूरत पड़ने पर आर्थिक जुर्माना भी ठोका जाएगा। 

    नासिक पूर्व और नासिक पश्चिम में सर्वाधिक अस्पताल

    नासिक पूर्व और नासिक पश्चिम विभाग में कुल 226 अस्पताल है। इसमें से 102 अस्पतालों ने फायर ऑडिट किया। जबकि, अब तक 124 अस्पतालों ने फायर ऑडिट नहीं किया। इसके बाद सिडको विभाग में 151 अस्पताल है, इसमें से 103 अस्पतालों ने फायर ऑडिट नहीं किया है। 48 अस्पतालों ने फायर ऑडिट किया है। पंचवटी विभाग में 128 अस्पताल है। इसमें से 34 अस्पतालों ने फायर ऑडिट किया है। जबकि, 94 अस्पतालों ने अब तक फायर ऑडिट नहीं किया है। नासिकरोड विभाग में 92 अस्पताल है। इसमें से 43 अस्पतालों ने फायर ऑडिट किया है। जबकि, 49 अस्पतालों ने फायर ऑडिट नहीं किया है। सातपुर विभाग में 47 अस्पतालों में से 19 अस्पतालों का फायर ऑडिट हुआ है। जबकि, 28 अस्पतालों ने फायर ऑडिट नहीं किया है।

    अब शुरू होगी कार्रवाई

    नियम के अनुसार वर्ष में दो बार 15 मीटर से अधिक उंची इमारत का फायर ऑडिट अनिवार्य है, लेकिन 401 अस्पतालों की इमारतों का फायर ऑडिट नहीं हुआ है। इसलिए 1 मार्च के बाद फायर ऑडिट न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। – संजय बैरागी, मुख्य दमकल अधिकारी, महानगरपालिका।