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    नाशिक : नाशिक (Nashik) कृषि उपज मंडी समिति (Agricultural Produce Market Committee) प्रशासक (Administrator) की नियुक्ति नहीं करेगी। जब तक समिति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वर्तमान निदेशक मंडल काम देखेगा। हाईकोर्ट (High Court) ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

    नाशिक बाजार समिति का कार्यकाल 19 अगस्त, 2021 को समाप्त हो गया है। लेकिन, कोरोना की भयानक लहर की पृष्ठभूमि में नाशिक मार्केट कमेटी को दो एक्सटेंशन दिए गए थे। यह विस्तार भी हर छह महीने में होता था।  उसके बाद भी सहकारिता और  विपणन विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर इसे 23 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। कोरोना की लहर थमने के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई। लेकिन, समितियों के चुनाव के कारण बाजार समिति का चुनाव स्थगित कर दिया गया है।

    मतदाता सूची जारी करने को टाल दिया 

    अदालत ने इससे पहले एक फैसले में पहले सहकारी समितियों के चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इसलिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा जिले की 17 बाजार समितियों के चुनाव कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। विभाग ने मसौदा मतदाता सूची जारी करने को भी टाल दिया है और इस पर आपत्ति जताई है। सोसायटी ग्रुप मार्केट कमेटी के चुनाव में है। कोरोना के कारण सोसायटी ग्रुप मार्केट कमेटी के चुनाव अब तक नहीं हो सके हैं। इसलिए इस समूह के सदस्य बाजार समिति के चुनाव में मतदान से वंचित रह जाते।

    चुनाव से पहले सहकारी समितियों के चुनाव कराने का आदेश दिया

    इसलिए कोर्ट ने मंडी समिति के चुनाव से पहले सहकारी समितियों के चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसे देखते हुए जिले की मंडी समितियों का चुनाव कार्यक्रम तत्काल रद्द कर दिया गया है। इसलिए पिंपलगांव, लासलगांव, नांदगांव, मनमाड, येवला, चांदवड़, देवला, उमराणे, घोटी, कलवण, डिंडोरी, सिन्नर, मालेगांव और सुरगाणा बाजार समिति के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। आदेश दिया गया है कि मंडी समिति का चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार कराया जाए। इस सुनवाई में नाशिक मार्केट कमेटी की ओर से काउंसिल वाई.एस. जहांगीरदार और वकील प्रमोद जोशी, किशोर पाटिल, प्रतीक रहाडे, निखिल पुजारी ने काम की निगरानी की। याचिकाकर्ता शिवाजी चुंभले की ओर से पार्षद थोरात और अधिवक्ता अमित म्हात्रे ने कार्रवाई की।