मुंबई: मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh) ने मुंबई के एक कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कोर्ट से अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए एक अपील दायर की है। कोर्ट से उन्होंने उनके खिलाफ दिए गए आदेश को रद्द करने की अपील की है। इस मामले में अब 29 नवंबर को आगे सुनवाई होगी। एएनआई के अनुसार, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट की अदालत में अपने खिलाफ अदालत के उद्घोषणा आदेश को रद्द करने के लिए अर्ज़ी देखी की है। इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई होगी।
बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परमबीर सिंह गुरुवार को मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचे थे। अधिकारियों ने रंगदारी के एक मामले में उनका बयान दर्ज किया। दरअसल कोर्ट (Court) ने जबरन वसूली के एक मामले (Extortion Case) में आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह (Param Bir Singh) को भगोड़ा घोषित किया है। पूर्व कमिश्नर सिंह के खिलाफ कोर्ट ने तीसरा गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
Mumbai | Former Mumbai Police commissioner Param Bir Singh has filed an application for the cancellation of court proclamation order against him in Esplanade Magistrate’s court; hearing on 29th November
— ANI (@ANI) November 26, 2021
वहीं इससे पहले एक और मामले में मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी के मामले में एक और गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। लेकिन परमबीर सिंह आगे नहीं आए। ज्ञात हो कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाना और ठाणे के कोपरी पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता के तहत वसूली, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और फिरौती के लिए अपहरण के आरोपों को लेकर दर्ज की गई थी।