मुंबई. महाराष्ट्र (Maharahstra) में लाउडस्पीकर (Loudspeakers) को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने शनिवार को अनुमत डेसिबल सीमा से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग करने के खिलाफ निर्देश जारी किए और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल (Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil) ने कहा, “स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अनुमत डेसिबल सीमा के भीतर लाउडस्पीकर की अनुमति है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
Court stated that from 10 pm till 6 am loudspeakers should not be played. There is no question of removing loudspeakers from mosques or temples that have taken permission to put on loudspeakers. People should not take law & order in their hands: Maharashtra Home Min DW Patil
— ANI (@ANI) April 16, 2022
गृहमंत्री ने कहा, “कोर्ट ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाना चाहिए। जिन मस्जिदों या मंदिरों में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ली गई है, उनसे लाउडस्पीकर हटाने का सवाल ही नहीं उठता। लोगों को कानून और व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए।”
इससे पहले गुरुवार को वालसे पाटिल ने कहा था, “आगामी त्योहारी सीजन के लिए सरकार तैयार है। कहीं भी सांप्रदायिक तनाव न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सभी क्षेत्रों पर नजर रख रही है।”
उन्होंने कहा था, “भारत सभी धर्मों का देश है। किसी को भी फूट डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भारत एक है, एक रहेगा। किसी को भी इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।”
गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि राज्य की मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर तीन मई तक बंद हो जाने चाहिए, नहीं तो मनसे कार्यकर्ता लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।