Property-tax pimpri
File Photo

    Loading

    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के संपत्ति कर (Property Tax) विभाग ने विभिन्न संपत्तियों के लिए विभिन्न रियायतों (Concession) की घोषणा की है। यदि इनमें से किसी भी रियायत का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नागरिकों को 30 जून से पहले अपने पूरे संपत्ति कर का भुगतान करें। निर्धारित समय से पहले कर का भुगतान कर रियायतों का लाभ उठाने की अपील पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) के संपत्ति कराधान विभाग के सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख (Assistant Commissioner Nilesh Deshmukh) ने अपील की है।

    महानगरपालिका की ओर से महिलाओं को सामान्य कर में 50 प्रतिशत, विकलांगों को सामान्य कर में 50 प्रतिशत रियायत, पूर्व सैनिकों को संपत्ति कर में पूर्ण रियायत और ऑनलाइन भुगतान के मामले में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। इसके साथ ही 30 जून से पहले अग्रिम भुगतान करने वाले नागरिकों को सामान्य कर पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

    छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 जून 

    इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल इमारतों और पर्यावरण के अनुकूल आवासीय संपत्तियों को छूट दी गई है यदि वे पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसमें ईको-फ्रेंडली प्रॉपर्टी पर 10 फीसदी, एडवांस पेमेंट पर 10 फीसदी और ऑनलाइन पेमेंट पर कुल 25 फीसदी तक 5 फीसदी की छूट दी जाती है। छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 जून है और नागरिकों को इससे पहले संपत्ति कर का भुगतान करना आवश्यक है।

    बकायेदार नागरिकों को भेजा जा रहा नोटिस

    कई लोगों ने संपत्ति कर क भुगतान किया है। हालांकि, जिन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है। ऐसे बकायेदार नागरिकों को नियम 138 के तहत नोटिस भेजा गया है। यानी जिसमें आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। नोटिस का जवाब नहीं देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी संपत्तियां जिन्हें पिछले साल पूर्व-फौजदारी नोटिस दिया गया था और जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं भरा है। 

    1 जुलाई से शुरू की जाएगी जप्ती की कार्रवाई

    ऐसी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। जब्ती की कार्यवाही महाराष्ट्र सुरक्षा बल और क्षेत्रीय कार्यालय की पूरी टीम द्वारा की जाएगी। ऐसी अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए नागरिकों को करों का भुगतान करने की आवश्यकता है। साथ ही ऐसी कार्रवाई करते समय यदि कोई दंडात्मक कार्रवाई होती है तो उस पर भी संपत्ति कर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका का संपत्ति कर विभाग जिसे नागरिक ईमानदारी से संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं। टैक्स न देने वालों पर रियायत योजना और जब्ती कार्रवाई की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।