FIR

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    पुणे: पीएमआरडीए ( PMRDA) की अनुमति के बिना अवैध प्लॉटिंग (Illegal Plotting) करने वाले जमीन मालिकों और एजेंटों के खिलाफ पीएमआरडीए ने मोर्चा खोल दिया है। मावल तहसील (Maval Tehsil) के सोमाटणे में तिरुपति समूह के डायरेक्टरों, उरुली कांचन में नमो पार्क के डायरेक्टरों और मांजरी में रोवर व्यू पार्क के डायरेक्टरों के खिलाफ क्रमशः तलेगांव दाभाड़े, लोणी कालभोर और हड़पसर पुलिस स्टेशनों में पीएमआरडीए द्वारा केस दर्ज (Case Registered) कराए गए हैं। भविष्य में यह कार्रवाई तेज की जाएगी और अवैध प्लॉटिंग करनेवालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी चेतावनी पीएमआरडीए ने दी है।

    पीएमआरडीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मावल स्थित तिरुपति ग्रुप के संतोष प्रभाकर तरस, राजू गोरखनाथ माली, राकेश शहाची मुर्‌‍हे, इराण्णा रायचूरकर और कुणाल सुभाष अग्रवाल के खिलाफ तलेगांव दाभाडे स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। तिरुपति ग्रुप के संतोष तरस, राजू माली और राकेश मुऱ्हे ने सोमाटणे फाटा के स.नं. 256 और 257 में स्वामी समर्थ डेवलपर्स के नाम से प्लॉटिंग की है। तरस और माली ने रायचूरकर के साथ साझेदारी करते हुए शिरगांव में साई गणेश डेवलपर्स के नाम से स.नं. 40 में प्लॉटिंग की है। 

    पुलिस थानों में मामले दर्ज

    इसके अलावा, तरस ने अग्रवाल के साथ गोल्डन तिरुपति डेवलपर्स के नाम से शिरगांव में स.नं. 38 में प्लॉटिंग की है। नमो पार्क के हरिदास धनराज भंसाली ने उरूली कांचन के स.नं. 1060, 1061 और 10162 में प्लॉटिंग की है। वहीं, गुलाब भागूजी चौधरी और राहुल गुलाब चौधरी ने मांजरी बुद्रुक स्थित सं. न. 24/2 और 24/4 में प्लॉटिंग की है। इस संबंध में लोणी कालभोर और हड़पसर पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए हैं।

    बिना लाइसेंस प्लॉट बेचने वालों पर कार्रवाई

    पीएमआरडीए सीमा के डेवलपमेंट प्लान पर काम चल रहा है। डेवलपमेंट प्लान पर आमंत्रित आपत्तियों और सुझावों पर फिलहाल सुनवाई की जा रही है। इसलिए पीएमआरडीए के माध्यम से नियमित निरीक्षण के माध्यम से उन स्थानों पर प्लॉटिंग विकास की अनुमति दी जा रही है। जहां आरक्षण नहीं है। हालांकि, कुछ लोग पीएमआरडीए की अनुमति के बिना प्लॉटिंग कर उसकी बिक्री कर रहे हैं। इससे पीएमआरडीए के साथ-साथ नागरिकों से भी धोखाधड़ी की आशंका हो गई है। इस पृष्ठभूमि में पीएमआरडीए ने सर्वेक्षण शुरू किया है।  बिना लाइसेंस प्लॉट बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई है।

    प्लॉटिंग का व्यवहार करते समय सतर्क रहें: सुहास दिवसे 

    प्लॉटिंग का व्यवहार करते समय नागरिकों को सतर्क रहना जरूरी है। पीएमआरडीए की सीमा के भीतर प्लॉट खरीदते समय नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्लॉटिंग को पीएमआरडीए से अनुमति प्राप्त है या नहीं, इसके लिए पीएमआरडीए के निर्माण विभाग से संपर्क करें। साथ ही, यदि कोई अनधिकृत प्लॉटिंग देखी जाती है, तो पीएमआरडीए कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा पीएमआरडीए आयुक्त सुहास दिवसे ने कहा।