Pune Traffic police

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पिंपरी: बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नाबालिगों को ड्राइविंग की छूट देने वाले माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, शहर पुलिस ने अब तक दो माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसलिए पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो माता-पिता नाबालिगों के हाथ में टू-व्हीलर या फोर–व्हीलर की चाबी देते हैं, वे सावधान हो जाएं। 

माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज 
वाहन तोड़फोड़ में नाबालिगों की संलिप्तता काफी देखी गई है। हालांकि ये कहा गया है चूंकि वे नाबालिग हैं इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सीमित है। इसलिए पुलिस ने इन बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए उनके माता-पिता को कानून के घेरे में लेने का रास्ता अपनाया है। इसके मुताबिक, पर्वती पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में नाबालिगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तीन दोपहिया वाहनों के मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दो बाइक माता-पिता के नाम पर थी, जबकि एक बाइक दूसरे व्यक्ति के नाम पर थी। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की तीव्रता बढ़ाने का फैसला किया है और नाबालिग बच्चों के माता-पिता के खिलाफ तोड़फोड़ के साथ-साथ यातायात उल्लंघन के मामले में मामला दर्ज करने का फैसला किया है। 

अपराधों में 20 फीसदी आरोपी नाबालिग
शहर में वाहन तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में नाबालिगों की संलिप्तता बढ़ती जा रही है। शहर पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर ये बच्चे बार-बार ऐसे अपराध करेंगे तो वे अपने माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। देखा गया है कि पिछले तीन साल में हुए अपराधों में 20 फीसदी आरोपी नाबालिग हैं। इस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किशोर आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने और उनके माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया है। हाल ही में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में शहर की अपराध शाखा के निरीक्षकों, जांच अधिकारियों, कर्मचारियों, यूनिट अधिकारियों और कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक हुई। उसमें उन इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी, जहां पिछले तीन साल में तोड़फोड़, आगजनी आदि हुई है। बैठक में इन अपराधों के तरीके पर जोर दिया गया। बर्बरता की घटनाओं का अध्ययन किया गया है और उपाय सुझाए गए हैं। इस घटना को रोकने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। 

नाकाबंदी में मिला नाबालिग बाइक सवार
धूलिवंदन के दिन बहुत से लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। इसलिए पुणे शहर पुलिस उपायुक्त संभाजी कदम ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे।  तदनुसार, पुलिस ने सिंहगढ़ पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर सिंहगढ़ कॉलेज के तुकाई नगर सर्कल में नाकाबंदी की थी। इसी दौरान दो नाबालिग बाइक चलाते मिले। उन लड़कों के पास बाइक चलाने का लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने इन बच्चों को हिरासत में लेने के बाद उनके माता-पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3, 5, 199 (ए) के तहत मामला दर्ज किया। 

कानून के तहत सज़ा क्या है?
– मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3, 5, 199 (ए) में प्रावधान
– 25 हजार रुपये का जुर्माना, तीन साल की कैद, एक साल के लिए वाहन जब्त
-नाबालिगों को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस जारी नहीं करने का प्रावधान

माता पिता को जागरूक होने की ज़रूरत 
संभाजी कदम (पुलिस उपायुक्त, पुणे शहर) ने बताया, पुलिस ने नाबालिग बाइक सवारों के माता-पिता के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। उसी के तहत सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में दो नाबालिग बाइकर्स के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। माता-पिता को सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए।