Unauthorized Hoardings
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    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में कुछ होर्डिंग संचालकों ने अनुमति से बड़े आकार के होर्डिंग (Hoardings) लगा रखे हैं। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि दो होर्डिंग ऐसे हों जो अनाधिकृत (Unauthorized) हों या एक ही अनुमति पर हों। इसलिए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के स्काई साइन एंड लाइसेंस विभाग की ओर से शहर के सभी होर्डिंग्स का नया सर्वे (New Survey) किया जा रहा है। इसके अनुसार अब तक तीन वार्डों ए, डी और एफ में 600 से अधिक होर्डिंग्स का सर्वे पूरा हो चुका है। शेष पांच वार्डों में अगले आठ दिनों में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा।

    स्काई साइन एंड लाइसेंसिंग विभाग के उपायुक्त सचिन ढोले ने बताया कि पिछले कुछ सालों में शहर में होर्डिंग्स की संख्या में इजाफा हुआ है। नेताओं के जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि आदि की होर्डिंगबाजी में इजाफा हुआ है।

    दिया जा रहा है नोटिस

    इनमें से कुछ होर्डिंग सरकारी हैं तो कुछ होर्डिंग अनाधिकारिक। हालांकि महल के स्काई साइन लाइसेंस विभाग द्वारा अनाधिकृत होर्डिंग बाजी पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ होर्डिंग संचालकों ने अनुमति से बड़े आकार के होर्डिंग लगा रखे हैं। इसीलिए आकाश साइन एंड लाइसेंसिंग विभाग की ओर से होर्डिंग्स का नया सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के दौरान होर्डिंग चालकों के प्रतिनिधि के साथ मौके पर पंचनामा किया जा रहा है। सर्वे के दौरान उन्हें डाउनसाइजिंग नोटिस भी दिया जा रहा है। 

     एक माह में आठ करोड़ 37 लाख रुपए की वसूली

    शहर में इस समय 1,812 होर्डिंग लगे हैं। इनमें से 433 होर्डिंग कोर्ट में विवादित हैं और इन होर्डिंग्स को ज्यों का त्यों रखने के आदेश हैं। वर्तमान में 1,100 होर्डिंग चालकों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। हालांकि, 212 संचालकों ने अभी तक जमाखोरी नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की एक अप्रैल से वसूली बंद थी। एक माह से वसूली शुरू हुई है और एक माह में आठ करोड़ 37 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। शेष ढाई माह में स्काई साइन एवं लाइसेंसिंग विभाग की ओर से अधिक वसूली के प्रयास किए जाएंगे। जिन होर्डिंग संचालकों ने अभी तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें जल्द से जल्द नवीनीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। उपायुक्त ढोले ने चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च तक आवेदन नहीं किया जाता है तो इन होर्डिंग्स को हटाकर बकाया वसूली के लिए नियमानुसार कबाड़ के रूप में बेचा जाएगा।