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    पिंपरी : केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। महानगरपालिका कमिश्नर और  प्रशासक राजेश पाटिल ने चऱ्होली गृहपरियोजना के लाभार्थियों को 40 फीसदी और बोऱ्हाडेवाडी परियोजना के पात्र लाभार्थियों को 80 फीसदी स्वहिस्से के भुगतान की समय सीमा 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

    पात्र लाभार्थियों को इस अवधि के भीतर अपने बकाया का भुगतान करना चाहिए, अन्यथा उनका लाभ रद्द कर दिया जाएगा, यह चेतावनी भी उन्होंने दी है। इस बारे में भाजपा के शहराध्यक्ष और  विधायक महेश लांडगे ने लाभार्थियों की ओर से मियाद बढ़ाने की मांग की थी।

    प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को स्व हिस्से की 40 प्रतिशत चऱ्होली और 80 प्रतिशत बोऱ्हाडेवाडी राशि का भुगतान करने के लिए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के झुग्गी बस्ती उन्मूलन एवं पुनर्वास विभाग में चालान प्राप्त कर 15 अप्रैल तक अंश राशि का भुगतान करें अन्यथा लाभ निरस्त कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया महानगरपालिका के सहायक आयुक्त झुग्गी बस्ती उन्मूलन एवं पुनर्वास अन्ना बोडडे के कार्यालय में संपर्क करें एवं चयनित लाभार्थियों की सूची लगा दी गयी है। हालांकि महानगरपालिका ने हितग्राहियों से स्वाहिसा राशि का भुगतान 15 अप्रैल तक करने की अपील की है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना लागू 

    भाजपा विधायक महेश लांडगे ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को 40 प्रतिशत स्वहिस्सा राशि देने की समय सीमा बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की जा रही है। हालांकि, वास्तव में पात्र लाभार्थियों को मकान बनवाने में कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    बिना कोई पत्र दिए मौखिक आदेश दिया गया

    शहर में ऐसे लाभार्थी जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। ऐसे लाभार्थियों ने 28 फरवरी को 10% का भुगतान किया है।  अब उन्हें 17 मार्च तक 40 फीसदी यानी 2 लाख 67 हजार रुपये देने को कहा गया है। दरअसल, लाभार्थियों का दावा है कि इस संबंध में बिना कोई पत्र दिए मौखिक आदेश दिया गया। साथ ही जब से मार्च का महीना शुरू हुआ है, बैंक से कोई कर्ज नहीं मिला है। अब समय सीमा आ गई है। साथ ही नगर स्लम उन्मूलन पुनर्वास परियोजना विभाग ने कहा है कि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं करने पर लाभार्थियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। नतीजतन, क्या होगा यदि पैसा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है? यह सवाल लाभार्थियों के सामने है।