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    ठाणे : मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह (Mumbai’s Former Police Commissioner Paramveer Singh) समेत 28 लोगों के खिलाफ जुलाई 2021 में ठाणे नगर पुलिस (Thane Nagar Police) में रंगदारी (Extortion) का मामला दर्ज (Case Registered) किया था। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई (CBI) को सौंपा था। अब सीबीआई ने मामले की शुरुआत गुरुवार से शुरू कर दी है। 

    बता दें कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे के कोपरी और ठाणे नगर पुलिस पुलिस स्टेशन में कुल पांच अलग-अलग (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। सिंह ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस मामले में सुरक्षा प्रदान करे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 24 मार्च, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सिंह के खिलाफ सभी पांच एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। अब तक ठाणे में चार स्थानों मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और कोपरी की एफआईआर सीबीआई के पास दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के तहत ठाणे नगर पुलिस स्टेशन की एफआईआर भी अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। सीबीआई ने ठाणे नगर पुलिस की एफआईआर के आधार पर अपनी एफआईआर दर्ज की है। 

    क्या है ठाणे नगर का मामला?

    30 जुलाई 2021 को केतन तन्ना समेत तीन लोगों ने ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में परमबीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तन्ना ने बयान दर्ज कराया था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और उसके साथियों ने रुपए की जबरन वसूली की थी। परमबीर और अन्य के खिलाफ जबरन चोरी, धमकाना, रंगदारी जैसी दस से अधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में ठाणे कोर्ट ने परमवीर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। मामले में अदालत के समक्ष पेश होने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।