KDMC returned 51% of the amount collected from the corona patients

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    कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासन (Kalyan-Dombivli Municipal Administration) प्रतिबंधित प्लास्टिक (Banned Plastic) के इस्तेमाल को लेकर सख्त हो गया हैं। संबंधित विभाग के उपायुक्त अतुल पाटिल की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के माध्यम से सिंगल यूज (Single Use) प्लास्टिक प्रतिबंध और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जन जागरूकता के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक को यूज नहीं करने का संकल्प लिया गया। 

    जुर्माना लगाया जाता है

    इस बैठक में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कुलकर्णी और उनके सहयोगियों, कल्याण-डोंबिवली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, प्रतिनिधि, हॉकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रतिनिधि, होटल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, महिला स्वयं सहायता समूहों और अन्य संगठनों के साथ-साथ नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के अधिकारी, उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी, सभी संभागों के स्वच्छता अधिकारी के साथ-साथ स्वच्छता निरीक्षक, मुकादम आदि भी उपस्थित थे। 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में महानगरपालिका प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जिसके तहत पहली बार 5000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना, तीसरी बार 25,000 रुपए का जुर्माना लिया जाता हैं। 

    अधिकारियों ने दिया उचित मार्गदर्शन 

    चूंकि पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज करने का प्रावधान है। इसलिए ठोस अपशिष्ट विभाग के उपायुक्त अतुल पाटिल ने उपस्थित लोगों से अपील की कि महानगरपालिका क्षेत्र के व्यापारी, फेरीवाले और होटल व्यवसायी इस पर ध्यान दें और इससे बचें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मामले को लेकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भी उचित मार्गदर्शन दिया। “सिंगल यूज प्लास्टिक” का प्रयोग न करने का संकल्प लेते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। जिसमें “सिंगल यूज प्लास्टिक” के प्रतिबंध के बारे में स्कूली छात्रों, व्यापारी संघों, हॉकर्स एसोसिएशन के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी सुझाव दिया गया।