rape
Photo: Social Media/ Representative Image

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ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) जिले की एक अदालत ने 44 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश डॉ. रचना तेहरा ने सोमवार को पारित आदेश में दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने अदालत को बताया कि ठाणे के मुंब्रा इलाके के निवासी आरोपी ने 2020 में अपराध को अंजाम दिया था, जब पीड़िता छह साल की थी। जब बच्ची की मां काम के लिए बाहर जाती थी तो आरोपी पीड़िता के नौ साल के भाई को भी धमकी देते हुए भगा देता था। इसके बाद वह बार-बार सौतेली बेटी से बलात्कार करता था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के शरीर के निजी और अन्य हिस्सों को मोमबत्ती और माचिस की तीलियों से जलाया था। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार किया और आरोपी को भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

पुलिस ने कहा कि मामले में पीड़िता और उसकी मां समेत अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ की गई। म्हात्रे ने कहा कि न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया है जो संदेह से परे हैं और इसके लिए उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए तथा सजा सुनाई जानी चाहिए। (एजेंसी)