Thane Municipal Corporation
Representative Pic

    Loading

    ठाणे : ठाणे (Thane) के नागरिकों (Citizens) के 500 वर्ग फुट के मकानों (Houses) के लिए सरकार को संपत्ति कर माफी का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन अब तक राज्य सरकार (State Government) ने पूरा संपत्ति कर माफ़ (General Property Tax) न करने के बजाय सिर्फ सामान्य संपत्ति कर में छूट दी है। ऐसे में महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) ने इसे अब 1 अप्रैल से लागू किया है। लेकिन वहीं चर्चा है कि ठाणे करों को 31 फीसदी सामान्य कर में छूट देकर बस एक प्रकार से झुनझुना थमाने का काम किया है। हालांकि इस संदर्भ में महानगरपालिका प्रशासन ने बचाव करते हुए स्पष्ट किया है, कि यह टैक्स छूट इसी साल से लागू की जा रही है और अगले दो दिनों में बिलों को अंतिम रूप देकर वितरित कर दिया जाएगा। इससे महानगरपालिका के खजाने पर करीब 45 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

    गौरतलब है कि वर्ष 2017 में हुए ठाणे महानगरपालिका के आम चुनाव में, सत्तारूढ़ शिवसेना ने ठाणे में 500 वर्ग फुट के घरों के लिए संपत्ति कर छूट का वादा किया था। इसी के तहत पिछले साल 500 वर्ग फुट के मकानों पर संपत्ति कर माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद उन सभी के लिए संपत्ति कर माफी के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया, जिनका फ्लोर एरिया 500 वर्ग फुट है। तदनुसार इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया था। इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। 

    मुंबई की तर्ज पर मिली छूट 

    देश की आर्थिक नगरी मुंबई में जिस तरह से सामान्य संपत्ति कर को यह मंजूरी देते हुए माफ कर दिया गया था। इसी तरह ठाणे में भी इसी तरह से सामान्य कर में छूट दी गई है। साथ ही इसे लागू करने को भी कहा है। हालांकि, अधिकारियों ने दावा किया था कि जिनका फ्लोर एरिया 500 वर्ग फुट है, उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन, अब 500 वर्ग फुट के क्षेत्र में पूरा छूट मिलने के बजाय सिर्फ 31 फीसदी ही छूट मिला है। 

    महानगरपालिका क्षेत्र में 5 लाख 60 हजार करदाता

    ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में 5 लाख 60 हजार करदाता हैं। हालांकि 500 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल वाली संपत्तियों का सर्वे चल रहा है। जिसकी जानकारी उपलब्ध है। उनके बिल नए नियमों के मुताबिक तैयार किए गए हैं। लेकिन अभी भी 70,000 संपत्तियां हैं जिन्हें अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, ऐसा लगता है कि महानगरपालिका प्रशासन ठीक से यह नहीं कह सकता कि कितने करदाताओं को सामान्य संपत्ति कर से छूट दी गई है। लेकिन महानगरपालिका प्रशासन ने यह दवा जरूर किया है, कि इस छूट से करीब 45 करोड़ का सालाना बोझ उठाना पड़ेगा। 

    31% सामान्य कर छूट

    संपत्ति कर में विभिन्न कर शामिल हैं। तदनुसार, इस सामान्य कर का 31 प्रतिशत माफ कर दिया गया है। कुल मिलाकर जिनका सालाना बिल करीब 18,000 रुपये था, उन्हें अब करीब 12,000 रुपये तक ही आने की उम्मीद है और 6,000 रुपए की छूट मिलेगी।