Thane Rape Case
Thane Rape Case

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ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra News) के ठाणे (Thane Rape Case) की एक अदालत ने 2021 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को छह वर्षीय पीड़िता और अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा (20 years Imprisonment) सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने बुधवार को पारित आदेश में, ठाणे के दिवा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 47 वर्षीय आरोपी पांडुरंग शेलार पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

न्यायाधीश ने जुर्माना राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने और कानून के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए मामले को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पास भेजने का निर्देश भी दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष की सहायता करने वाले पुलिस हवलदार विद्यासागर कोली ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के छह गवाहों से पूछताछ की गई। 

उन्होंने कहा अब छह वर्ष की हो चुकी पीड़िता ने भी आरोपी की पहचान की और मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषी ठहराया गया।

विशेष लोक अभियोजक संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी पड़ोसी थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आठ जनवरी, 2021 को आरोपी ने घर के बाहर खेल रही पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और उससे बलात्कार किया।  

(एजेंसी)