Gharkul

    Loading

    वर्धा. पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर इस शासन के महत्वपूर्ण उपक्रम के अंतर्गत जिले के जरूरतमंद व पात्र लाभार्थियों को घरकुल उपलब्ध कराने का शासन का लक्ष्य है. इसके अंतर्गत शासन की ओर से आवास प्लस साफ्टवेअर विकसित किया गया है. इसके माध्यम से सर्वेक्षण कर पात्र व अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने का काम शुरू किया गया है. इस माध्यम से जिले के 52,239 लाभार्थियों को घरकुल का लाभ दिए जाने की जानकारी जिप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा़ सचिन ओम्बासे ने दी.

    पीएम आवास योजना के अंतर्गत प्रपत्र–ड की जानकारी के आधार पर ग्रामीण की प्राथमिकता क्रम सूची तैयार करने के संदर्भ में मार्गदर्शक सूचना दी गई है. जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंबासे ने जिले के ग्रापं में आवास प्लस सर्वेक्षण की जानकारी लेकर पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए लाभार्थी सूची तैयार करने का काम शीघ्र शुरू कर सूची तैयार करने संबंधित निर्देश खंडविकास अधिकारी व कर्मचारियों को दिए है. इस काम को प्राथमिकता देकर एक भी जरूरतमंद लाभार्थी घरकुल से वंचित न रहने देने के निर्देश दिए.

    तहसीलनिहाय प्रपत्र-ड लाभार्थी

    जिले के आर्वी तहसील में 6 हजार 117, आष्टी तहसील में 5 हजार 875, देवली तहसील में 8 हजार 892, हिंगनघाट तहसील में 8 हजार 892, कारंजा तहसील में 5 हजार 546, समुद्रपुर तहसील 5 हजार 46, सेलू तहसील 5 हजार 194, वर्धा तहसील में 6 हजार 726 ऐसे कुल 52 हजार 239 लाभार्थियों को घरकुल योजना का लाभ मिलेगा. 

    26 को होगी विशेष ग्रामसभा

    प्रशिक्षण वर्ग के निर्देश के तहत वर्धा जिले में पीएम आवास योजना इससे पूर्व ब सूची में थी, जिसमें बड़े प्रमाण में आपत्तियां प्राप्त होने से यह योजना चलाते समय काफी परेशानी हुई. यह स्थिति फिर से निर्माण न हो, इसके लिए जिले में एक ही दिन सभी ग्रामपंचायत स्तर पर 26 सितंबर को विशेष ग्रामसभा लेने के निर्देश दिए है. भविष्य में कोई भी आपत्ति या शिकायत न हो, इसके लिए सभी से विशेष ग्रामसभा में सहभागी होने का आह्वान जिप प्रशासन ने किया है.

    हटाए जाएंगे अपात्र लाभार्थियों के नाम

    ग्रामसभा में नागरिकों द्वारा सर्वसमक्ष अपात्र लाभार्थियों के नाम बताए जाएंगे, जिसके बाद यह नाम हटाकर पात्र, अपात्र की सूची तैयार होगी, जो ग्राम पंचायत में फ्लेक्स बोर्ड, नोटिस बोर्ड तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया व सोशल मीडिया, वाट्सएप के माध्यम से प्रसिद्ध होगी. किसी की भी आपत्ति होने पर सूची प्रसिद्ध होने के 15 दिन के भीतर संबंधित खंड विकास अधिकारी के पास लिखित शिकायत करने का आह्वान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया है.