वर्धा. सेलू तहसील के घोराड में हुई बहुचर्चित हत्या मामले में उच्च न्यायालय ने दो आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी. उक्त निर्णय न्यायाधीश अनिल किलोर ने सुनाया. जानकारी के अनुसार 25 सितम्बर 2021 को घोराड निवासी वसंता पोहाणे का गांव के ही विजय तेलरांधे के साथ विवाद हुआ था. उसी रात 9 बजे के दरमियान वसंता पोहाणे 10-15 लोगों को साथ लेकर विजय तेलरांधे के घर पहुंचा.
जहां दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ तथा बात मारपीट तक पहुंच गई. उक्त समय विजय व उसके पिता, मां, बहन ने खुद के बचाव के लिए वसंता पर डंडे, कोयते से हमला किया. इस मारपीट में विजय के हाथ से कोयता वसंता के सिने पर लगा जिसमें उसकी मौत हो गई. इस प्रकरण में विजय के साथ पिता, बहन व मां के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.
विजय की मां व बहन ने जिला न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था. परंतु 24 फरवरी 2022 को उनकी अर्जी खारिज की गई. पश्चात उन्होंने एड. पीयूष कदम द्वारा जमानत के लिए आवेदन किया, जिस पर हुई सुनवाई में उच्च न्यायालन ने उन्हें जमानत मंजूर की.