बालक से अत्याचार का प्रकरण: 2 आरोपियों को हुई जेल, 10,000 रुपए का जुर्माना भी

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    वर्धा. नाबालिग बालक से अप्राकृतिक अत्याचार के प्रकरण में 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष की जेल व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह निर्णय जिला न्यायाधीश मो़ ई़ आरलैंड ने दिया़  सजा सुनाये गए आरोपियों का नाम राहुल राजा पिस्तुलकर और आदित्य उर्फ शुभम मनोहर येवले हैं.

    प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल 2019 को पुलगांव के हाऊसिंग बोर्ड कालोनी निवासी आरोपी राहुल पिस्तुलकर यह 4 वर्षीय पीड़ित बालक के घर पहुंचा़  बालक को खिलौना लेकर देने की बात कहकर परिसर के मंदिर के पीछे ले गया़  जहां अन्य एक आरोपी मौजूद था़  दोनों ने बालक से अप्राकृतिक कृत्य किया़ दर्द के कारण बालक रोने लगा तो दोनों ने उसे चॉकलेट देकर घर पर छोड़ दिया.

    दूसरे दिन पीड़ित बालक ने यह बात अपनी मां को बताई़  बालक की मां ने परिसर में पहुंच कर पूछताछ की. परंतु कुछ पता नहीं चला़  उसी समय सोसाइटी में मौजूद कुछ युवकों ने पीड़ित की मां से बात की़  तत्पश्चात 26 अप्रैल को संबंधित युवकों ने पीड़ित बालक को साथ लेकर परिसर में बैठे युवकों की ओर हाथ दिखाया.

    इस पर पीड़ित बालक ने दो युवकों की पहचान की़  तत्पश्चात कालोनी के युवकों ने दोनों को पकड़कर पुलगांव थाने में ले गए़ प्रकरण में पुलगांव पुलिस ने राहुल पिस्तुलकर व आदित्य येवले के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया़ जांच पड़ताल के बाद जांच अधिकारी सोमनाथ टापरे ने प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया.

    इसमें जिला सरकारी वकील गिरीश वी़ तकवाले ने कामकाज संभाला़ उन्होंने कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए़ उन्हें पैरवी अधिकारी अनंत रिंगणे ने मदद की़  दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मो़ ई़ आरलैंड ने दोनों आरोपियों को उपरोक्त सजा सुनाई.