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वाशिम. जिले के मालेगांव सीमा में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के घातक धारदार हथियार रखकर दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले 23 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मालेगांव पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 4,25 के तहत कार्रवाई की गई है. 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मालेगांव शहर में नगर पंचायत के पीछे नया मालेगांव में रहने वाला आकाश डोंगरे (23) हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है और क्षेत्र में आतंक फैला रहा है. इसके बाद उक्त आरोपी को हिरासत में लेकर पंचो के समक्ष तलाशी ली गई तो उसके पास से लोहे की धारदार तलवार बरामद हुई. उक्त आरोपी के खिलाफ मालेगांव पुलिस स्टेशन में विविध धाराओ के साथ आर्म्स एक्ट 1959 के तहत कार्रवाई की गई है़  यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत तांगड़े के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय अव्हाले व उनकी टीम ने की है.