वरिष्ठ नागरिक नहीं ले पा रहे यात्रा सुविधा का लाभ

मंगरुलपीर. राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की बसों से यात्रा करने के लिए रियायत दी जाती है. जिसके लिए 65 वर्ष आयु तय की गयी है. हाल ही में सामाजिक न्याय विभाग ने

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मंगरुलपीर. राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की बसों से यात्रा करने के लिए रियायत दी जाती है. जिसके लिए 65 वर्ष आयु तय की गयी है. हाल ही में सामाजिक न्याय विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 60 वर्ष की है. यह परिपत्रक संबंधित विभागों को प्राप्त नहीं होने से वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बहस करते हैं कंडक्टर
कभी कभी तो रियायती टिकट के लिए बस कंडक्टर वरिष्ठ यात्रियों से काफी बहस करते दिखाई दे रहे हैं. सामाजिक न्याय विभाग और महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की ढुलमुल नीति के चलते वरिष्ठ नागरिकों को इस निर्णय के लागु होने की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है.

जुलाई में हुआ था निर्णय
वरिष्ठ नागरिकों की आयु 65 से 60 वर्ष करने का निर्णय जुलाई माह में हुआ था. अभी अगस्त माह भी समाप्त हो चुका है फिर भी अभी तक इस निर्णय पर अमल नहीं किया जा रहा है. लिखित आदेश महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल को नहीं मिलने से फिलहाल 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक ही इस सहुलियत का लाभ ले रहे हैं. जिन वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 से 65 वर्ष के बची है उनकी नाराजगी डिपो प्रशासन के प्रति बढ़ रही है.

नहीं मिला आदेश
इस संदर्भ में मंगरुलपीर के डिपो मैंनेजर मिर्जा ने बताया कि हमारे पास अभी तक वरिष्ठ नागरिकों की आयु 65 से 60 वर्ष होने के निर्णय का मुख्य कार्यालय से कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ है. हमारा उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अच्छी सेवा प्रदान करना है, उन्हें सताने का नहीं है. जैसे ही उक्त आदेश प्राप्त होगा उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा.